प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023|parmibiak shiksa purnta parman patra

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2023 हेतु दिशा-निर्देश


सत्र: 2015-16 से कक्षा 8 की परीक्षा हेतु वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के तौर पर 'प्रारम्भिक

शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था।

यह परीक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की घरा 30(2) के

तहत विद्यार्थियों को दिये जाने वाले प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र के लिये आधार मूल्यांकन

प्रणाली रही है। शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश

क्रमांकः प17(30)प्राशि/2017 दिनांक 15.11.2019 के द्वारा कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय

परीक्षाएँ. राजस्थान, बीकानेर को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8). हेतु नोडल

एजेन्सी नियुक्त किया गया है। वर्ष 2022 में आयोज्य परीक्षा हेतु विभिन्न

विभागों/संगठनों/कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्वों/कार्यों के लिये निम्नानुसार दिशा

निर्देश जारी किये जाते हैं-

निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का क्षेत्राधिकार:-

1. परीक्षा आयोजन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा प्रबोधन के क्षेत्र में नेतृत्व करना।

2. कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता

प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) के लिए पूर्व में गठित प्रकोष्ठ के परीक्षा के ऑनलाईन प्रबोधन

एवं संचालन में भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना ताकि परीक्षा संचालन,

नियन्त्रण एवं प्रबोधन को प्रभावी बनाया जा सके।

3. परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि जारी करना।

4. यथा आवश्यकता पारम्परिक मदों हेतु कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ,

राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट प्रावधान कराना एवं राशि आवण्टन

करना।

5. परीक्षा को लेकर बजटरी प्रावधानों की सम्भावित विसंगतियों को दूर करना तथा लेखा

अधिकारियों द्वारा यथा आवश्यकता नोडल एजेन्सी का सहयोग करना।

6.नोडल एजेन्सी के प्रस्ताव पर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिए

अधिकार क्षेत्र से शिक्षकों/कार्मिकों की तैनाती इत्यादि के लिए निर्णय लेना अथवा

अनुमोदन करना।

• कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर की भूमिका:-

1. समस्त छह (6) विषयों- अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय

भाषा (संस्कृत/ उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती) के प्रश्न-पत्रों, पूरक परीक्षा प्रश्न-पत्रों

एवं वैकल्पिक प्रश्न-पत्रों का राज्य स्तर पर निर्माण, मॉडरेशन, मुद्रण करवाना, समस्त

डाईट्स को वितरित करयाना तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण करवा कर समस्त डाईट्स

को वितरित करवाना।

2. विश्वसनीयता एवं गोपनीयता बनाये रखते हुए परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन व सफल

आयोजन तथा प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा के लिये अधीनस्थ कार्यालयों एवं परीक्षा केन्द्रों को

निर्देश जारी कराना।

३ यथा सम्भव अभिनव तकनीक के ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त

करना, संग्रहण केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों व परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करवाना, परीक्षा

नामांक जारी करवाना, वीक्षकों/परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/आवंटन

करवाना, सत्रांक प्रविष्ट करवाना, मूल्यांकन करवाना, शाला

दर्पण पर

परीक्षकों/मूल्याकनकर्ताओं के स्टाफ विन्डों लॉगिन द्वारा प्राप्तांक प्रविष्ट करवाना, परीक्षा

परिणाम तैयार करवाना, परीक्षा परिणाम की घोषणा करवाना, टी.आर. तैयार करवाना,

प्रमाण पत्र जारी करना, पुनर्गणना आवेदन लेना, पुनर्गणना करवाकर परिवर्तन की स्थिति

में संशोधित प्रमाण पत्र जारी करवाना, परीक्षा से सम्बन्धित अन्य प्रपत्र तैयार करवाना एवं

परीक्षा के सफल संचालन हेतु अन्य कार्य करवाना।

+ सम्बन्धित आदेश-निर्देश विभाग की अधिकृत वैबसाइट (education.rajasthan.gov.in)

एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना। इस हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों

को निर्देश जारी करना।

5. परीक्षा संचालन हेतु पंचांग का निर्माण एवं परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर उक्तानुसार

कार्यवाही का संचालन करना।

6. परीक्षा आयोजन के लिये पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर द्वारा

बतौर नोडल एजेन्सी यथा आवश्यकता समिति निर्माण, नियन्त्रण कक्ष स्थापना एवं

अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने सहित अन्य सामान्य प्रशासनिक निर्णय लिये

जा सकेंगे।

*राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद(RSCERT, उदयपुर की

जिम्मेदारियाँ:-

1. परीक्षा हेतु प्रश्न-पत्र निर्माण के लिए ब्लू प्रिन्ट तैयार करना, प्रश्न-पत्र निर्माणकर्ताओं एवं

विषय विशेषज्ञों के पैनल्स तैयार करना तथा समस्त प्रकार के अकादमिक कार्यों में नोडल

एजेन्सी को सहयोग प्रदान करना।

2. यथा आवश्यकता वर्तमान सत्र में चल रही कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तकों के सैट (हिन्दी एवं

अंग्रेजी माध्यम) नोडल एजेन्सी अथवा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालय/संस्था/संगठन

को उपलब्ध करवाना।

3. बैठकों, कार्यशालाओं, वी.सी. एवं पी.पी.टी. तैयार करने इत्यादि के लिए नोडल एजेन्सी को

यथा आवश्यकता सहयोग प्रदान करना।

4. नोडल एजेन्सी की मांग पर परीक्षा सम्बन्धी चाहे गये समस्त कार्यों को अंजाम देना।

* राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के उत्तरदायित्व:-

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर डाईस डेटा

के आधार पर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय

विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अग्रेजी माध्यम) में कक्षा 8 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों

की समस्त सूचना को शाला दर्पण पोर्टल/पी.एस.पी. पोर्टल पर दिनांक 10.01.2022 तक

शत प्रतिशत प्रविष्टि करवाना एवं प्रतिदिन लाइव अपडेशन करवाना।

2. कक्षा 8 में सी.सी.ई. संचालित सभी विद्यालयों को दिनांक 10.01.2022 तक शाला दर्पण

पोर्टल पर प्रदर्शित करवाना। निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, पंजीयक,

शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर एवं RSCERT, उदयपुर के लॉगिन पर उक्त

विद्यालयों की सूची उपलब्ध करवाना।

3. विद्यालयों/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), प्रा.शि./मा.शि.

/डाईट्स/ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हेतु प्रसारित किये जाने वाले आदेश/सामग्री

इत्यादि अधिकृत वैबपोर्टल(education.rajasthan.gov.in) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर

अपलोड कराना।

* NIC,शिक्षा संकुल, जयपुर के दायित्व:-

1.परीक्षा की नोडल एजेन्सी (पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर) को

तकनीकी सपोर्ट करना, परीक्षा की समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं को तथा यथा आवश्यकता

नोडल एजेन्सी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों को शाला दर्पण/पी.एस.पी. पोर्टल पर नियन्त्रित एवं

क्रियान्वित करना।

2. परीक्षार्थियों के शाला दर्पण/पी.एस.पी पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाना।

3. ऑनलाईन आवेदन पत्रों में/को संशोधन करने/निरस्त कर नये आवेदन करने की

सुविधा सी.बी.ई.ओ. लॉगिन पर करना।

4. ऑनलाईन आवेदन की समेकित सूची तैयार करना।

5. परीक्षा केन्द्रों की मैपिंग करना।

6. संग्रहण केन्द्रों की मैपिंग करना।

7. नामांक (रोल नम्बर) जारी करना।

8. परीक्षा केन्द्र आवंटन करना।

9. आंतरिक मुल्यांकन प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करना।

10. परीक्षा संबंधी प्री-फीडेड प्रपत्र परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध करवाना।

11. अनुपस्थित परीक्षार्थियों की सूची जारी करना।

12. परीक्षकों की मैपिंग करवाना।

13. उतर पुस्तिकाओं की परीक्षको के साथ मैपिंग करवाना।

14. स्टॉफ लॉगिन से परीक्षकों द्वारा बाहय मूल्यांकन प्रविष्ट करने की सुविधा प्रदान करना।

15. विभागीय नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी करवाना।

16. टी.आर.(टेयुलेशन रजिस्टर) विद्यालय वार उपलब्ध करवाना।

17. विद्यालय लॉगिन पर अंक-तालिका प्रदर्शित करना।

18. निदेशालय व पंजीयक स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना करना।

*जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट्स) की जिम्मेदारियां:-

1. प्रधानाचार्य, डाईट बतौर जिल नोडल अधिकारी परीक्षा के आयोजन, संचालन,

नियंत्रण, निरीक्षण, प्रबोधन, मूल्यांकन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया

अधिकृत, पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रभारी अधिकारी,

गठित समिति सदस्य एवं प्रधानाचार्य द्वारा पाबन्द और अधिकृत समस्त फैकल्टी सदस्य,

गैर शैक्षणिक अधिकारी एवं अन्य कार्मिक भी उनको सौंपे गये अपने कार्यों के लिए

व्यक्तिशः एवं समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से पूर्णतया जवाबदेह होंगे।

2. राज्य नोडल एजेन्सी (पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ. राजस्थान, बीकानेर) के

निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।

3. उत्तर पुस्तिकाओं, प्रश्न पत्रों के सीलबन्द लिफाफों एवं अन्य आवश्यक परीक्षा सम्बन्धी

सामग्री का संग्रहण, संकलन एवं वितरण कराना।

4. परीक्षा के दौरान चार उड़न दस्तों का गठन कर परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परिवीक्षण,

पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक मुआयना कर परीक्षा की शुचिता, पवित्रता, गोपनीयता,

विश्वसनीयता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।

5. परीक्षा उपरान्त मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/मैपिंग

करना एवं त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इन समस्त कार्यों में मुख्य जिला शिक्षा

अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मु.). प्रारम्भिक /माध्यमिक शिक्षा तथा मुख्य ब्लॉक

शिक्षा अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना।

6. जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन कर समिति की बैठकों का आयोजन

निर्धारित तिथियों में करना।

7. जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन से संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का

निर्धारण/मैपिंग करना।

8 तैयार पैनल के अनुसार परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी करान।

9. परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न सम्पन्न करवाने एवं समुचित प्रबोधन हेतु डाइट स्तर

पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।

10 परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्रों को संग्रहण केन्द्रों के माध्यम

से विद्यालयों को वितरित करना।

11 जारी प्रमाण पत्र के खो जाने/नष्ट हो जाने पर परीक्षार्थी के लिखित आग्रह पर पूर्व

निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना।

12 समय-समय पर नोडल एजेन्सी द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित

करना।

*मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारियां-

1. बतौर ब्लॉक नोडल अधिकारी परीक्षा संचालन, निरीक्षण, नियंत्रण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन से

जुडे समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत, पाबन्द एवं जवाबदेह होना।

2. राज्य नोडल एजेन्सी एवं जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य, डाईट) के निर्देशानुसार

परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।


*शिक्षा विभाग के सम्भाग एवं जिला अधिकारियों की जिम्मेदारियां:-

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने सम्भाग के समस्त जिलों में परीक्षा व्यवस्थाओं पर

नजर रखेंगे, अपने यहाँ नियन्त्रण कक्षा स्थापित कर प्रतिदिन परीक्षा सम्बन्धी सूचनाएँ

राज्य नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करवायेंगे।

2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बतौर जिला पर्यवेक्षक अपने स्तर पर परीक्षा का पर्यवेक्षण,

निरीक्षण एवं प्रबोधन करेंगे। जिला प्रेडल अधिकारी (प्रधानाचार्य, डाईट) की मांग पर

परीक्षा हेतु समुचित सहयोग के लिए आदेश-निर्देश जारी करेंगे।

३. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.). माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा जिला नोडल

अधिकारी से तालमेल स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं में समुचित सहयोग करेंगे।

प्रधानाचार्य, डाईट की मांग पर वीक्षण, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त

महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए यथा आवश्यकता आदेश जारी करेंगे।

सामान्य दिशा-निर्देश:-

1. इस परीक्षा का नाम 'प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2022 (Elementary

Education Completion Certificate Examination. 2022) होगा जो निःशुल्क एवं

अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या

35) तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम

2011 के प्रावधानों व राजस्थान राजपत्र में अधिप्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15

सितम्बर 2020 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन सम्पादित होगी।

2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर राज्य के

समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अग्रेजी माध्यम) में

अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

इन समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों का यह दायित्व होगा कि वे इस परीक्षा हेतु

अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र

भरवाएँ। कक्षा आठ के लिए यह परीक्षा वार्षिक परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय

स्तर पर किसी प्रकार की अन्य परीक्षा नहीं ली जावेगी।

3- नेत्रहीन एवं मूक बधिर विद्यार्थिय के लिए इस परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा. ऐसे

परीक्षार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले

बालक बालिकाओं (cwsN) को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधा/शिथिलता उपलब्ध

करवाने हेतु जारी प्रपत्र-33 अनुसार लाभ दिया जायेगा।

4- राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त उर्दू/सिन्धी माध्यम के विद्यालयों के विद्यार्थियों के

लिए राज्य स्तरीय परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। इस हेतु ऐसे विद्यार्थियों के

लिए भाषा विषय के प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त शेष विषय (सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और

गणित) के प्रश्न पत्र सम्बन्धित माध्यम में प्रदान किये जायेंगे।

5- परीक्षा हेतु विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

6. मूल 6 विषयों का परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। कला शिक्षा, कार्यानुभव एवं

स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गये शैक्षिक कार्यों

तथा गतिविधियों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

7. ग्रेडिंग स्केल :-निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019

(संशोधित) 15 सितम्बर, 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत

वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में

क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। अत: कक्षा-8 में पूर्व में लागु ग्रेडिंग स्केल

में नये नियम को ध्यान में रख कर संशोधन किया जाता है। संशोधित ग्रेडिंग स्केल

निम्नानुसार है:-


ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक

परीक्षा ली जायेगी एवं पूरक परीक्षा उर्तीण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत

किया जावेगा।

8- सानुग्रह अंक - चुंकि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019

(संशोधित) के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में वर्तमान सत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले

विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जायेगा। न्यूनतम उत्तीर्णाक से कम

अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक

विषय में अधिकतम अंक के 5 प्रतिशत और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2

प्रतिशत अंक दिये जायेंगे। सानुग्रह अंक का प्रावधान केवल मुख्य परीक्षा में ही होगा।

9- 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत विद्यार्थी को

विद्यालय में नियमित शिक्षण कराना है, अतः इस परीक्षा में स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु कोई

प्रावधान नहीं है।

10- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक

विज्ञान एवं तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती) विषयों के प्रश्न पत्र

होंगे।


प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022
प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022




11. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2022 के सफल आयोजन हेतु जिला स्तर पर

निम्नानुसार परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जाना है-

समिति में

क्र.सं.

पदनाम

दायित्व

1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, सम्बन्धित सम्भाग

2 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जिला

जिला पर्यवेक्षक

प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), सम्बन्धित जिला

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जिला

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित जिला

सहायक लेखाधिकारी (संयुक्त निदेशक सम्बन्धित सम्भाग द्वारा

मनोनीत)

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रभारी,सम्बन्धित डाईट सदस्य सचिव

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक

12- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की देखरेख में समस्त कार्य सम्पादित किए

जायेंगे।

13- प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाईट)अपनी टीम के साथ परीक्षा के

प्रत्येक चरण के नियमबद्ध, समयबद्ध, सुव्यवस्थित व सुचारू संचालन के लिए अधिकृत

तथा उत्तरदायी अधिकारी होंगे।

14- जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों के पैकेट्स की प्राप्ति व जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर

प्रश्न पत्रों का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय). प्रारम्भिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य

डाईट द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा।

15- कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा- तीनों विषयों की विद्यालय स्तर

पर सम्पादित गतिविधियों का मूल्यांकन कर शाला दर्पण/पी.एस.पी पोर्टल पर विद्यालय

लॉगिन द्वारा इनके मूल्यांकन प्रपत्रों की नियमानुसार प्रविष्टि की जावेगी।

16- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के आयोजन में हर कदम पर विशेष सावधानी

अपरिहार्य है। अतः निम्नानुसार सतर्कता बरती जायेः-

प्रश्न पत्र प्राथमिकता अनुसार सर्वप्रथम थाने में यदि थाना परीक्षा केन्द्र के नजदीक

ना हो तो नजदीक की पुलिस चौकी में और यदि पुलिस चौकी भी नजदीक न हो

तो पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त के साथ विद्यालय में रखवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विद्यालय में प्रश्न पत्र रखने की स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा राउण्ड द क्लॉक

कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाऐगी।

केन्द्राधीक्षक अनिवार्य रूप से हर समय मुख्यालय पर मौजूद रहेंगें।

• उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, अंक मिलान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में पूर्ण

गोपनीयता बरती जावे।

- उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनुभवी, जिम्मेदार एवं योग्य शिक्षकों से ही करवाया

जावे। मूल्यांकन स्थल पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगप।

मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल मूल्यांकन केन्द्र से बाहर नहीं ले जाने

दिये जावें।

17. समस्त प्रधानाचार्य, डाईट अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0 एवं मा०(मुख्यालय).

से समन्वय स्थापित कर विषयवार परीक्षकों का शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन पैनल

तैयार करेंगे। पैनल के विषय अध्यापकों से ही सम्बन्धित विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का

मूल्यांकन करवाया जावे।

18- प्रधानाचार्य, डाईट विषयवार परीक्षकों का पैनल सम्बन्धित मूल्यांकन केन्द्र को उपलब्ध

करा देवें। इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना को गम्भीरता से लिया जावे। आदेश

अवहेलना की स्थिति में सक्षम स्तर पर तत्काल अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई

19- परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रूप से निर्धारित संग्रहण

केन्द्र पर जमा करवाई जावें।

20- प्रधानाचार्य डाईट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0 एवं मा0(मुख्यालय), जिले को

क्षेत्रवार वर्गीकृत कर परीक्षा के पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन का उत्तरदायित्व वहन

करेंगे।संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा प्रतिदिन सायंकाल अपने सम्भाग की परीक्षा सूचना

जावे।

कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के नियन्त्रण कक्ष को

देंगे।

21- जिला अन्तर्गत एक ब्लॉक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दूसरे ब्लॉक के मूल्यांकन

केन्द्र से करवाया जावे। उक्तानुसार गोपनीयता के लिए पूर्ण सतर्कता बरती जाये।

22- उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु निकटतम स्थानों पर कार्यरत परीक्षकों को ही

लगाया जाकर उनसे निर्धारित अवधि में मूल्यांकन कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाया

23- मूल्यांकन पश्चात सभी मूल्यांकन केन्द्रों से एकत्रित उत्तर पुस्तिकाएं डाईट में संकलित

कर आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखी जायेंगी। विवादित उत्तर पुस्तिकाओं को

सुरक्षित रखा जावेगा। विवादित उत्तरपुस्तिकाओं की नीलागी नहीं की जावेगी।

24- भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं

में मुद्रित होंगे।

25- परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य राज्य सरकार से अनुमोदित एवं निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी पंचांग (कैलेण्डर)के अनुसार सम्पादित किये जायेंगे।

26- तृतीय भाषा सहित सभी विषयों के विषय विशेषज्ञों का पैनल आवश्यकता अनुसार

RSCERT. उदयपुर से प्राप्त किया जा सकेगा।

27- परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयु सीमा सम्बन्धी प्रावधान:-

1 मार्च, 2022 को आवेदक की अधिकतम आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं हो। विशेष

परिस्थितियों में आयु सीमा में शिथिलन के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान की

अध्यक्षता में पांच वरिष्ठ अधिकारियों की समिति विभाग स्तर पर निर्णय ले सकेगी।

28- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2022 के लिए आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य

मूल्यांकन, उपस्थिति व मूल्यांकन पश्चात् प्रमाण पत्र आदि के लिए दिशा निर्देश तथा

परीक्षा के लिए तिथिवार कलेण्डर (पंचांग) के निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

29- उपर्युक्तानुसार जारी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जावेगी। परीक्षा कार्य

पंचांग, परीक्षा कार्यक्रम (टाईम टेबल) एवं जारी दिशा निर्देशों के किसी बिन्दु के सम्बन्ध में

सार्वजनिक हित में आंशिक परिवर्तन, संशोधन एवं शिथिलन के लिए बतौर विभागाध्यक्ष

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर अधिकृत होंगे तथा ऐसे निर्णय परीक्षा के लिए

जारी दिशा निर्देशों के हिस्से माने जायेंगे।


Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.