कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

 मध्यप्रदेश शासन

गृह विभाग,

मंत्रालय,वल्लभ भवन

कमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2,

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी, 2022

प्रति.

समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,

म.प्र.

विषय- कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

संदर्भ:- विभागीय परिपत्र कमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2, दिनाँक 23 दिसम्बर, 2021 एवं 5 जनवरी, 2022.

राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के पॉजीटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 तथा 5 जनवरी,

2022 द्वारा जारी निर्देशों के साथ निम्न अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए जाते

1. कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी, 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।

2. सभी प्रकार के मेले (धार्मिक/व्यावसायिक), जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे।

3. समस्त राजनैतिक / सांस्कृतिक/धार्मिक /सामाजिक/शैक्षणिक/ मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।

4. बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन/कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।

5. खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियाँ के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

6. कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावे। उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

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